पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने जनता से जुड़े 7 महत्वपूर्ण विधेयकों (Bills) को पारित कर दिया है. इन नए कानूनों के लागू होने से जहां एक तरफ डिजिटल सट्टेबाजी और ऑनलाइन जुए पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ जमीन के दाखिल-खारिज और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेंगे.
1867 का पुराना जुआ कानून खत्म, ऑनलाइन/ऑफलाइन बेटिंग पर सर्वसम्मति से लगा बैन
सदन की कार्यवाही के दौरान बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 को सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.
मुख्य बदलाव: 1867 के औपनिवेशिक कानून की जगह लाया गया यह विधेयक न केवल ऑफलाइन जुआघरों, बल्कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरी तरह शिकंजा कसेगा.
सख्त कार्रवाई: जुआ चलाने वाले संचालकों और उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने वाले बैंकों/डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है.
जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation) का नया नियम, अब लगेगा ₹200 शुल्क
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पेश किया गया बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पारित हो गया है.
नया शुल्क: राज्य में अब जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए आवेदक को ₹200 का निश्चित शुल्क देना होगा.
सरकार का पक्ष: सरकार के अनुसार, लोक कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से यह मामूली शुल्क तय किया गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार: दूसरे राज्यों के डॉक्टरों और नर्सों को राहत
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दो प्रमुख विधेयक पास किए गए हैं:
बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026
बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 का नया मसौदा सामने आया है.
प्रमुख लाभ: अब अन्य राज्यों में पंजीकृत डॉक्टरों और नर्सों को बिहार में प्रैक्टिस करने के लिए अपने गृह राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने और पुन: निबंधन की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. वे स्व-प्रमाणन (Self-Declaration) जमा करके सीधे बिहार में अपनी सेवाएं दे सकेंगे.
विधानसभा में पारित हुए 7 प्रमुख विधेयकों की पूरी सूची
- बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026 (ऑनलाइन और ऑफलाइन जुए/सट्टेबाजी पर प्रतिबंध)
- बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 (₹200 म्यूटेशन शुल्क लागू)
- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026
- बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (GST काउंसिल की सिफारिशों के अनुरूप)
- बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026 (बाहरी डॉक्टरों के लिए प्रैक्टिस की सुगमता)
- बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 (नर्सिंग पेशेवरों के लिए आसान पंजीकरण)
- बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026
बड़ी घोषणा: 15 अगस्त को 30 हजार भूमिहीनों को मिलेगा बासगीत पर्चा
सदन में चर्चा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 15 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा 30 हजार भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा देकर उन्हें जमीन का मालिकाना हक सौंपा जाएगा. सरकार का लक्ष्य राज्य के हर बेघर परिवार को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना है.
- बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को अब हर महीने मिलेंगे ₹1,500 - July 21, 2026
- बिहार विधानसभा में 7 नए विधेयक पास: ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगा बैन, दाखिल-खारिज का बदला नियम, जानें जनता पर क्या होगा असर - July 21, 2026
- SER : चक्रधरपुर रेल मंडल में ‘ट्रांसफर पॉलिसी’ पर SDGM का मौन! रोटेशन नीति को ताक पर रख चहेतों पर मेहरबान Sr DCM, 90 दिनों में ‘मर्सी’ के खेल से ‘मनपसंद’ सीटों पर वापसी - July 21, 2026





