पटना. बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से वसूले जाने वाले मार्ग कर, चुंगी और प्रवेश शुल्क पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि इस संबंध में एक स्पष्ट और आधिकारिक नियमावली तैयार नहीं हो जाती. विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
नियमों के उल्लंघन और अवैध वसूली पर सरकार का कड़ा रुख
राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि स्पष्ट नियमावली का अभाव होने तथा पूर्व में दिए गए विभागीय दिशा-निर्देशों के बावजूद कई नगर निकाय विभिन्न नामों से भारी वाहनों से मार्ग शुल्क की वसूली कर रहे थे. सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी नगर आयुक्तों, नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारियों और नगर पंचायतों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ऐसी सभी वसूलियों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं.
विभागीय अवहेलना पर होगी व्यक्तिगत जवाबदेही और कार्रवाई
मंत्री नीतीश मिश्रा ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई भी नगर निकाय किसी भी रूप में मार्ग कर या प्रवेश शुल्क वसूलता पाया जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी (मॉनिटरिंग) करेगी कि इस आदेश का जमीनी स्तर पर कड़ाई से अनुपालन हो रहा है या नहीं.




