Close Menu
Ocean PostOcean Post
  • होम
  • झारखंड
    • प्रशासन
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • बिहार
  • रेल
  • राजनीति
  • कॉर्पोरेट/कारोबार
  • कोर्ट-कचहरी
  • देश/दुनिया
  • मीडिया
  • खुला पन्ना
  • सरोकार
Facebook X (Twitter) Instagram Threads
Ocean PostOcean Post
  • होम
  • झारखंड
    • प्रशासन
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • बिहार
  • राजनीति
  • देश/दुनिया
  • कॉर्पोरेट/कारोबार
  • कोर्ट-कचहरी
  • अन्य
    • मीडिया
    • रेल
    • खुला पन्ना
    • सरोकार
Ocean PostOcean Post
  • होम
  • झारखंड
  • बिहार
  • रेल
  • राजनीति
  • कॉर्पोरेट/कारोबार
  • कोर्ट-कचहरी
  • देश/दुनिया
  • मीडिया
  • खुला पन्ना
  • सरोकार
Home » CNT ACT उल्लंघन : पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा
कॉर्पोरेट/कारोबार

CNT ACT उल्लंघन : पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा

P KumarBy P KumarAugust 30, 2025No Comments2 Mins Read
Share Facebook Twitter WhatsApp Telegram Tumblr LinkedIn Pinterest Threads Copy Link
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp Threads

Ranchi : झारखंड की राजनीति में बड़ा झटका देते हुए CBI की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपियों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT ACT) का उल्लंघन कर जमीन खरीदने-बेचने के मामले में दोषी करार दिया है. यह मामला लगभग 15 साल पुराना है. दोषी पाए गए सभी आरोपियों को 30 अगस्त, शनिवार को सजा सुनाई जाएगी. फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया गया है.

क्या है मामला ?
एनोस एक्का पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर आदिवासी जमीनों की खरीद-फरोख्त की. इसके लिए उन्होंने फर्जी पते का इस्तेमाल किया. CBI जांच में सामने आया कि मार्च 2006 से मई 2008 के बीच उन्होंने पत्नी मेनन एक्का के नाम से हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़ से अधिक, नेवरी (रांची) में 4 एकड़ से अधिक और चुटिया के सिरम मौजा स्टेशन रोड में 9 डिसमिल जमीन खरीदी थी.

इस पूरे खेल में तत्कालीन भूमि अभिलेख उप समाहर्ता (LRDC) कार्तिक कुमार प्रभात समेत कई लोगों ने सहयोग किया. इसी आधार पर अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, कार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मनीलाल महतो, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो को दोषी ठहराया है.

एक आरोपी बरी
इस मामले में कुल 11 आरोपी थे. इनमें से एक राजस्व कर्मचारी गोवर्धन बैठा को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उनके अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्दोष पाते हुए मुक्त कर दिया है.

CNT Act violation: 10 people including former minister Enos Ekka found guilty sentence to be announced tomorrow
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Threads
Previous Articleसूर्या हांसदा एनकाउंटर की CBI जांच की मांग, भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
Next Article PM मोदी की मां का AI वीडियो पोस्ट करने पर दिल्ली में कांग्रेस IT सेल के खिलाफ प्राथमिकी
P Kumar
  • Website

Related Posts

कॉर्पोरेट/कारोबार

Stock Market: शेयर बाजार में तेजी; सेंसेक्स में 1000 अंक से अधिक उछाल, निफ्टी 322 अंक चढ़ा

August 18, 2025
कॉर्पोरेट/कारोबार

Steel Safeguard: कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर तीन साल के लिए सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश, भारतीय इस्पात संघ की शिकायत पर फैसला

August 18, 2025
कॉर्पोरेट/कारोबार

Oppo K13 Turbo सीरीज भारत में लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ₹ 22.58

August 12, 2025
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

अभी-अभी

चक्रधरपुर डिवीजन : तबादला के बाद भी पिछले दरवाजे से आदेश जारी कर रहे Sr DEE (OP), डीआरएम और Sr DPO मौन!

January 30, 2026

तुगलकाबाद–पलवल सेक्शन पर कवच प्रणाली की कमीशनिंग का निरीक्षण

January 30, 2026

SER : रेल गाड़ियों की समयबद्धता के लिए कर्मचारियों की संख्या एवं आधारभूत संरचना बढ़ाने का प्रस्ताव

January 30, 2026

अमित सुदर्शन ने ग्रहण किया उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी का कार्यभार

January 30, 2026

डीआरएम के निरीक्षण में मिली खामियां, कहा- पेयजल सप्लाई नहीं सुधरी तो जिम्मेदारों को करें बर्खास्त

January 30, 2026
Ocean Post
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
© 2026 Ocean Post. Designed by Launching Press.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.