रांची. झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति (प्रमोशन) से जुड़े नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी नए संकल्प के अनुसार, अब कर्मचारियों को अगले पद पर प्रमोशन पाने के लिए पहले के मुकाबले अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. सरकार ने इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया है.
विसंगति दूर करने के लिए लिया गया फैसला
दरअसल, राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2014 को जारी अपने मूल संकल्प संख्या-3286 की कंडिका-3 को हटाकर नए प्रावधान जोड़ दिए हैं. सरकार का तर्क है कि कई सरकारी सेवाओं में मूल पद पर दो वर्ष का प्रोबेशन (परिवीक्षा अवधि) और अगले पद पर प्रमोशन के लिए तय न्यूनतम सेवा अवधि दोनों समान होने के कारण साथ-साथ चल रही थीं. इस व्यावहारिक विसंगति को दूर करने के लिए ही यह नीतिगत बदलाव किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी.
ऐसे लागू होगा नया गणित
नई व्यवस्था के तहत पात्रता का निर्धारण अब इस प्रकार होगा:
- 4 वर्ष की कुल सेवा: यदि किसी सेवा में मूल पद पर 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है और अगले पद पर प्रोन्नति के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा अनिवार्य है, तो अब कर्मचारी को प्रमोशन की पात्रता के लिए कुल 4 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी.
- 3 वर्ष की अवधि वाले मामले: जिन सेवाओं में प्रमोशन के लिए 3 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है, वहां भी अब इस प्रोबेशन की अवधि को जोड़कर ही अंतिम पात्रता तय की जाएगी.
- वेतन ग्रेडों का जुड़ाव: जिन वेतन ग्रेडों के बीच पदोन्नति की अवधि पहले से स्पष्ट नहीं है, वहां बीच के सभी स्तरों की निर्धारित अवधि को आपस में जोड़कर पात्रता देखी जाएगी.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विभागों या सेवाशर्त नियमावलियों में पहले से ही पदोन्नति की समय-सीमा तय है, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे. यह नया संशोधन मुख्य रूप से उन सेवाओं के लिए है जहां नियमों में स्पष्टता का अभाव था. इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है.
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