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Home » HighCourt Dicision: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में झारखंड हाइकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानें मामला?
झारखंड

HighCourt Dicision: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में झारखंड हाइकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानें मामला?

Ocean News DeskBy Ocean News DeskSeptember 7, 2026
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Ranchi.झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों को एक काल्पनिक (नोशनल) वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा. भले ही वे 11 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि यह लाभ एक जनवरी 2006 से लागू माना जायेगा और संबंधित कर्मचारियों को संशोधित पेंशन व एरियर आठ सप्ताह के भीतर दिया जाये. अदालत ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को स्पष्ट रूप से भविष्य के लिए लागू घोषित नहीं करता, तब तक उसका प्रभाव पूर्वव्यापी माना जाता है.

अदालत ने कहा कि 11 अप्रैल 2023 का फैसला कोई नया कानून नहीं बनाता, बल्कि पहले से मौजूद कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है. इसलिए इसका लाभ पुराने मामलों में भी मिलेगा. अदालत ने माना कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2006 से लागू हैं और नोशनल वेतन वृद्धि का अधिकार उसी व्यवस्था का हिस्सा है. इसलिए 11 अप्रैल 2023 को प्रभावी तिथि मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है. अदालत के इस फैसले से 30 जून को सेवानिवृत्त हुए बड़ी संख्या में झारखंड के पेंशनरों को संशोधित पेंशन और बकाया राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

HighCourt Decision: Jharkhand High Court delivers important verdict in favor of government employees and pensioners HighCourt Dicision: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में झारखंड हाइकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला know the case? जानें मामला?
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