Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा और अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल को राज्यभर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन न करने के आरोप में अवमानना का नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ इस मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अदालत ने पहले राज्य सरकार को सभी थानों में कैमरे लगवाने का निर्देश दिया था और इसके पालन के लिए 31 दिसंबर 2025 की समय-सीमा तय की थी.
अदालत ने कहा कि सरकार ने बार-बार सुनवाई टालने का अनुरोध किया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया. पीठ ने यह भी देखा कि सरकार ने चार बार निविदा निकाली थी, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें रद्द कर दिया. अदालत ने चेतावनी दी कि अगर राज्य के अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहते हैं, तो उसे ‘सख्त आदेश’ देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.


