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Home » Election Commission: निर्वाचन आयोग बोला- फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसके साथ संलग्न घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
देश/दुनिया

Election Commission: निर्वाचन आयोग बोला- फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसके साथ संलग्न घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

Ocean News DeskBy Ocean News DeskOctober 6, 2026
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New Delhi.  निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ा आदेश जारी करते समय उसके साथ एक घोषणापत्र संलग्न किया गया था, जिसे शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा था। आयोग की यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के यह कहने के बाद आई है कि उसने फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।

फॉर्म-6 के जरिये कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। निर्वाचन आयोग की ओर से 26 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बिहार में 24 जून 2025 को एसआईआर संबंधी आदेश जारी करते समय फॉर्म-6 के साथ एक घोषणापत्र संलग्न किया गया था, जिसे शीर्ष अदालत ने 27 मई के आदेश में बरकरार रखा था। विज्ञप्ति में आयोग ने कहा था कि “एसआईआर के लिए फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणापत्र को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। उसने कहा था कि एसआईआर की अवधि के अलावा सामान्य अवधि में नियमों (मतदाता पंजीकरण नियम 1960) के अनुसार लागू होने वाले फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके बाद आयोग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल से वह घोषणापत्र वापस ले लिया था, जिसमें एसआईआर के तहत पंजीकरण के लिए आवेदक के माता-पिता की जानकारी मांगी गई थी। फॉर्म-6 और घोषणापत्र के ऑनलाइन संस्करण में दोनों दस्तावेज के लिए सिर्फ एक बार ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) मांगा जाता था, न कि दो बार। इससे यह संदेश गया कि घोषणापत्र फॉर्म-6 का ही एक अहम हिस्सा था।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसने अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा, हमने फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। यह बात साफ होनी चाहिए। जब रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे, तो हम देखना चाहेंगे कि इसमें बदलाव किसने किया।” दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने इन दावों को खारिज कर दिया कि उसने 26 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति अपनी वेबसाइट से हटा ली है। आयोग ने यह बताने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का लिंक साझा किया कि वह घोषणा अभी भी उपलब्ध है।
attached herewith been made in the Election Commission Bola-Form-6 Election Commission बोला-फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया has approved the declaration No changes have the Supreme Court इसके साथ संलग्न घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
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