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Home » वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर न हों परेशान : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR-2026) को लेकर जरूरी बातें, जानें कैसे और कब जुड़वाएं अपना नाम
झारखंड

वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर न हों परेशान : स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR-2026) को लेकर जरूरी बातें, जानें कैसे और कब जुड़वाएं अपना नाम

Kumari PriyankaBy Kumari PriyankaAugust 5, 2026
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जमशेदपुर. पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR 2026) के पूरा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है. नई सूची सामने आने के बाद जिले के मतदाताओं में अपने और अपने परिवार के नाम को लेकर काफी बेचैनी और असमंजस की स्थिति देखी जा रही है. कई बूथों पर बदलाव होने और बड़े पैमाने पर नाम अनमैप्ड होने के कारण लोग परेशान हैं.

आइए जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का सच क्या है, प्रशासन ने क्या दिशा-निर्देश दिए हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको अब क्या कदम उठाने चाहिए.

1. क्या है पूरा मामला और क्यों छाई है बेचैनी?

पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 19 लाख 7244 मतदाता दर्ज थे, जिनमें से मैपिंग प्रक्रिया के बाद केवल 13 लाख 10 हजार 870 मतदाताओं के नाम ही सफलतापूप्रवक मैप्ड हो सके हैं. इसके चलते लगभग 5 लाख 96 हजार मतदाताओं पर सूची से बाहर होने का संकट मंडरा रहा है.

प्रशासन की शुरुआती जांच और रिपोर्ट के अनुसार:

  • मृत मतदाता: लगभग 49,448 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनका निधन हो चुका है.
  • अनुपस्थित मतदाता: 1 लाख 83,558 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें उनके पते पर ट्रेस नहीं किया जा सका है.
  • स्थाई रूप से स्थानांतरित: 1 लाख 45,462 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं.
  • अनमैप्ड मतदाता: लगभग 2 लाख 928 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग अभी तक किसी कारणवश नहीं हो पाई है.

यही वजह है कि जब लोगों ने अपने-अपने स्थानीय बूथों (जैसे बागबेड़ा और अन्य क्षेत्रों) की नई सूचियाँ देखीं, तो कई पुराने नाम गायब मिले, जिससे नागरिकों में चिंता बढ़ गई है.

2. डीसी ने कहा – वास्तविक मतदाताओं को मिलेगा पूरा मौका

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं कटेगा. डीसी राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि जिन मतदाताओं की मैपिंग किसी तकनीकी या अन्य कारणों से नहीं हो पाई है, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

  • रेडी-टू-मेड नोटिस: निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसे सभी अनमैप्ड मतदाताओं को सीधे नोटिस जारी किया जाएगा. यह नोटिस बीएलओ (BLO) के माध्यम से घर-घर पहुँचाए जाएंगे.

  • दावा पेश करने का अवसर: नोटिस मिलने के बाद मतदाता निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुँचकर आधार कार्ड के अलावा अन्य 12 प्रकार के वैध दस्तावेजों को दिखाकर अपना नाम दोबारा जुड़वाने का दावा पेश कर सकेंगे.

  • जांच के बाद सुधार: अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की गहन जाँच की जाएगी और यदि आवेदक जेन्यून वोटर पाया जाता है, तो उसका नाम तत्काल मतदाता सूची में पुनः जोड़ दिया जाएगा.

3. महत्वपूर्ण तिथियां – कब क्या होगा? (SIR-2026 Schedule)

यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम सूची से गायब है, तो आपके पास निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका है:

  • दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि: 05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक.
  • विशेष शिविरों का आयोजन: मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे:
  • पहला चरण: 08 और 09 अगस्त 2026
  • दूसरा चरण: 22 और 23 अगस्त 2026
  • घर-घर वेरिफिकेशन: 25 अगस्त से 04 सितंबर 2026 के बीच बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा.
  • दावा-आपत्तियों का निस्तारण: 03 अक्टूबर 2026 तक सभी प्राप्त आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा.
  • अंतिम प्रकाशन: मतदाता सूची का अंतिम और फाइनल प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.
  • नए मतदाताओं का पंजीकरण: 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा फॉर्म-6 भरकर अपना नया नाम जुड़वा सकते हैं, जिसके लिए उम्र की गणना 01 अक्टूबर 2026 के आधार पर होगी.

4. फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार

यदि किसी नागरिक को लगता है कि उनका नाम अनुचित तरीके से हटाया गया है या उनके आवेदन पर असंतोषजनक निर्णय आया है, तो कानून के तहत अपील करने का भी प्रावधान है:

  1. प्रथम अपील: निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है.

  2. द्वितीय अपील: जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान मतदाता पंजीकरण नियम 1960 की धारा 277 के तहत दिया गया है.

5. एक जागरूक नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य

लोकतंत्र की मजबूती में हर एक वोट की कीमत होती है. इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय न बैठें, बल्कि निम्नलिखित कदम उठाएं:

  • अपना नाम चेक करें: अपने संबंधित मतदान केंद्र (Polling Booth) की नई प्रारूप सूची (Draft Electoral Roll) में अपना, अपने परिवार और पड़ोसियों का नाम ध्यानपूर्वक जांच लें. कई क्षेत्रों में बूथों की संख्या बढ़ने के कारण मतदान केंद्र भी बदले हैं.
  • समय पर भरें फॉर्म : यदि नाम सूची से गायब है या वर्तनी (Spelling) में कोई त्रुटि है, तो बिना अंतिम तिथि (04 सितंबर) का इंतजार किए तुरंत संबंधित बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरें.
  • विशेष शिविरों का लाभ लें: 08-09 अगस्त और 22-23 अगस्त को लगने वाले विशेष कैंपों में अपने नजदीकी बूथ पर जाकर फॉर्म जमा करें और अपनी शंकाओं का समाधान पाएं.
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मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट कुमारी प्रियंका, OCEAN POST में कंटेंट एडिटर हैं. डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में गहरी रुचि रखने वाली प्रियंका, खबरों को सही, रोचक और अनुकूल ढंग से प्रस्तुत कर पाठकों को विश्वसनीय कंटेंट से जोड़ने में माहिर हैं.
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