जमशेदपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी और लगातार हो रही बारिश की आशंका को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण एहतियाती कदम उठाया है. प्रशासन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्वी सिंहभूम में 26 सितंबर को 12वीं तक सभी स्कूल बंद रखने का निर्देश जारी किया है.
सभी प्रकार के विद्यालयों पर लागू रहेगा आदेश
यह अवकाश आदेश जिले के अंतर्गत संचालित होने वाले सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी (Private) और अल्पसंख्यक (Minority) विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा. प्रशासन ने यह निर्णय भारी बारिश के दौरान संभावित जलजमाव, यातायात व्यवस्था में बाधा, तथा विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में होने वाले जोखिम को ध्यान में रखते हुए लिया है. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जारी रहेगी पढ़ाई
स्कूल बंद रहने के बावजूद विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों और पाठ्यक्रम पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रशासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तय की है. सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समयानुसार डिजिटल माध्यमों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करें. इसके साथ ही, शिक्षकों को यह भी कहा गया है कि वे आवश्यक अध्ययन सामग्री, नोट्स और गृहकार्य ऑनलाइन साझा करें, ताकि छात्र घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.
अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और अपील
जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि वे इस प्रतिकूल मौसम के दौरान अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजें. प्रशासन लगातार मौसम में होने वाले बदलावों और बारिश से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर करीबी नजर बनाए हुए है. स्थिति की समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर आगे के निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं.
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी नागरिकों और संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए केवल मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.



