नई दिल्ली.
देशभर के लाखों केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब कर्मचारियों का अर्जित अवकाश (Earned Leave) रिटायरमेंट तक जोड़े जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
क्या था पुराना नियम और क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत?
मौजूदा नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को हर साल कुल 30 दिन (15 दिन 1 जनवरी और 15 दिन 1 जुलाई को) का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते थे, तो वह अवकाश आगे जुड़ता रहता था। हालांकि, नियम यह था कि 300 दिन पूरे होने के बाद अतिरिक्त अवकाश लैप्स (व्यर्थ) हो जाता था। इस नियम से परेशान होकर दो कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत का फैसला बना कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 300 दिन की सीमा के बाद भी रिटायरमेंट तक अर्जित अवकाश जोड़े जाने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले को देश भर के कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद और मील का पत्थर माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि इस आदेश को सभी विभागों में सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह कर्मचारियों के हितों की रक्षा में एक मजबूत कदम साबित होगा। इस फैसले से उन कर्मचारियों को विशेष राहत मिलेगी जो आपातकालीन या स्वास्थ्य कारणों से समय पर छुट्टियां नहीं ले पाते थे और उनके अवकाश व्यर्थ हो जाते थे।


