नई दिल्ली. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने नए मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लागू किया है, जिसके तहत पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले आवेदकों के लिए एक नया ‘डिक्लेरेशन’ (घोषणा-पत्र) अनिवार्य कर दिया गया है. अब ईसीआईनेट (ECINET) पोर्टल पर फॉर्म-6 भरते समय नए आवेदकों को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वे या उनके माता-पिता मतदाता सूची के पिछले ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) में शामिल थे या नहीं.
पोर्टल पर जोड़े गए तीन विकल्प
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदकों के सामने तीन विकल्प रखे गए हैं:
- आवेदक का नाम पिछली एसआईआर सूची में मौजूद है.
- माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली एसआईआर सूची में है.
- न तो आवेदक और न ही उसके माता-पिता का नाम पिछली सूची में था.
यदि कोई पहला या दूसरा विकल्प चुनता है, तो उसे अपनी पुरानी विधानसभा, मतदान केंद्र और क्रमिक संख्या (सीरियल नंबर) की सटीक जानकारी देनी होगी. हालांकि, यह प्रावधान ऑफलाइन फॉर्म-6 में मौजूद नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इसके बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है.
कानूनी प्रक्रिया पर उठे सवाल
इस नए प्रावधान के सामने आते ही कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़े हो गए हैं. ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ और ‘मतदाता पंजीकरण नियम, 1960’ के अनुसार, फॉर्म-6 एक वैधानिक (Statutory) फॉर्म है. इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या नया खंड जोड़ने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, जो कानून मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना (Notification) के ज़रिए इसे लागू करती है.
पूर्व चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, निर्वाचन आयोग कानून मंत्रालय की हरी झंडी के बिना फॉर्म में एक कॉमा भी नहीं बदल सकता. इससे पहले 2022 में जब वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए फॉर्म-6 बदला गया था, तब बकायदा कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी. इस बार बिना किसी विधायी संशोधन के सीधे पोर्टल पर यह नियम लागू करने से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.
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