नई दिल्ली. आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की लास्ट डेट आ गयी है. अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लास्ट डेट को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐलान नहीं किया है. अगर 15 सितंबर ही आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट रहती है तो अब सिर्फ 36 घंटे बचे हैं.
अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो घबराएँ नहीं. अंतिम 36 घंटों में भी, आप इसे आसानी से फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सही चेकलिस्ट हो. यहाँ आम टैक्सपेयर्स के लिए एक सिम्पल, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है.
सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें
आयकर पोर्टल पर लॉग इन करने से पहले, ये दस्तावेज तैयार रखें :
- फॉर्म 16 (आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया) – सैलरी, टीडीएस और डिडक्शंस को दर्शाता है
- बैंक ब्याज सर्टिफिकेट (बचत खाते या एफडी से)
- फॉर्म 26AS/AIS/TIS – ये आयकर पोर्टल पर उपलब्ध हैं और आपकी इनकम, टीडीएस और हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन को दर्शाते हैं
- धारा 80C, 80D आदि के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए इंवेस्टमेंट प्रूफ (LIC, PPF, ELSS, NPS, मेडिक्लेम, होम लोन ब्याज आदि)
- पैन और आधार (लिंक होना जरूरी है)
- बैंक खाते की डिटेल (रिफंड क्रेडिट के लिए)
- सुझाव : मिसमैच से बचने के लिए अपने फॉर्म 16 को AIS/26AS से दोबारा चेक करें
सही ITR फॉर्म चुनें
ज्यादातर आम टैक्सपेयर्स इन कैटेगरियों में आते हैं :
- ITR-1 (सहज) : ₹50 लाख तक की सैलरी आय वाले लोगों के लिए, एक मकान और अन्य साधारण इनकम सोर्सेज के लिए
- ITR-2 : यदि आपके पास कैपिटल गेन (शेयर, संपत्ति) या एक से अधिक मकान हैं
- ITR-3 : व्यावसायिक या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए
गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है
इनकम और डिडक्शंस को वेरिफाई करें
बचत खाते के ब्याज, FD ब्याज, फ्रीलांस आय, किराये की आय समेत सभी आय की जानकारी दें :
- कटौतियों के लिए उचित तरीके से क्लेम करें
धारा 80C : LIC, PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, होम लोन का मूलधन - धारा 80D : स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
- धारा 24(b) : होम लोन ब्याज
- NPS कॉन्ट्रिब्यूशन (80CCD)
- बिना प्रमाण के कटौती का दावा न करें—आयकर विभाग बाद में नोटिस भेज सकता है.
सामान्य गलतियों से बचें
जल्दबाजी में लोग अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं. इनसे सावधान रहें :
- गलत बैंक खाता नंबर → रिफंड नहीं आएगा
- सभी बैंक खातों से ब्याज की जानकारी न देना
- पिछले नियोक्ता से इनकम घोषित करना भूल जाना (यदि आपने नौकरी बदली है)
- फाइल करने के बाद वेरिफाई न करना → आईटीआर अमान्य रहता है
30-45 मिनट में ऑनलाइन फाइल करें
यहाँ आसान प्रोसेस दी गई है :
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएँ
- पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें (यदि पेंडिंग है तो आधार लिंक अपडेट करना न भूलें)
- ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प चुनें
- एसेसमेंट ईयर (एवआई 2025-26) चुनें
- जो लागू हो, वो ITR फॉर्म चुनें
- प्री-फिल्ड डेटा दिखाई देगा (सैलरी, TDS, बैंक ब्याज). ध्यान से देखें
- मिसिंग इनकम या कटौतियाँ शामिल करें
- रिटर्न सबमिट करें
सुझाव : समय बचाने के लिए प्री-फिल्ड रिटर्न ऑप्शन का उपयोग करें
अपना रिटर्न तुरंत वेरिफाई करें
जब तक आप इसे वेरिफाई नहीं करते, फाइलिंग पूरी नहीं होती. ऑप्शन :
- आधार ओटीपी (सबसे तेज)
- नेट बैंकिंग
- बैंक खाता/डीमैट खाता वेरिफिकेशन
- साइन किया हुआ आईटीआर-V को सीपीसी बेंगलुरु को डाक द्वारा भेजना (समय लेने वाला, अंतिम समय में सलाह नहीं दी जाती)
वेरिफिकेशन के बिना, आपका रिटर्न इनवैलिड है