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Home » Jharkhand Highcourt का आदेश, जेपीएससी मामले में सरकार 18 सितंबर तक दाखिल करे जवाबी हलफनामा
झारखंड

Jharkhand Highcourt का आदेश, जेपीएससी मामले में सरकार 18 सितंबर तक दाखिल करे जवाबी हलफनामा

Ocean News DeskBy Ocean News DeskSeptember 16, 2026
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Ranchi. झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए की गई नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देने वाले मामले में 18 सितंबर तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे। अदालत ने 20 अगस्त को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं और 13वीं परीक्षाओं के जरिए चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इसने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी थी।

सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने राज्य को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत के अंतरिम आदेश के बाद, 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित याचिकाकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों, जिनकी नियुक्तियां सरकार की अधिसूचना से प्रभावित हुई थीं, को अपने-अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई।

राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की। अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया था कि जांच के दौरान अगर यह पाया गया कि किसी उम्मीदवार ने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, जिसमें नौकरी से निकाला जाना भी शामिल है। इसमें आगे कहा गया था कि उम्मीदवारों की नियुक्ति की अंतिम स्थिति जांच पूरी होने और मामले के नतीजे के आधार पर तय की जाएगी।

Jharkhand High Court order: Government to file counter-affidavit in JPSC case by September 18. Jharkhand Highcourt का आदेश जेपीएससी मामले में सरकार 18 सितंबर तक दाखिल करे जवाबी हलफनामा
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