Major changes from October 1, 2026. सितंबर का महीना समाप्त हो रहा है और नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के रोज़मर्रा के जीवन और बजट से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. ये संशोधन मुख्य रूप से बैंकिंग सुविधा, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, आयकर समय-सीमा और रेलवे यात्रा से संबंधित हैं. आगामी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाले इन प्रमुख परिवर्तनों का संक्षिप्त एवं उपयोगी ब्योरा नीचे दिया गया है.
1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ATM निष्कासन सीमा में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए गैर-एसबीआई (अन्य बैंकों के) एटीएम से बिना शुल्क निकासी की सीमा में कटौती कर रहा है.
- नई मासिक सीमा: अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त मासिक लेनदेन (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय) की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी गई है.
- बेसिक बचत खाता (BSBD): ऐसे खातों से महीने में 4 बार तक कैश निकालना निशुल्क रहेगा, जिसके उपरांत प्रति निकासी ₹15 + जीएसटी चार्ज देय होगा.
2. एलपीजी (LPG) सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
घरेलू एलपीजी उपयोगकर्ताओं के लिए सब्सिडी दर पर सिलेंडर रिफिल कराने हेतु बायोमेट्रिक आधार सत्यापन (Aadhaar Authentication) कराना अनिवार्य किया जा रहा है.
जो ग्राहक यह सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, उन्हें बाजार दर (गैर-सब्सिडी कीमत) पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है.
3. नया UPI MDR फ्रेमवर्क और डिजिटल भुगतान
यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले बड़े भुगतानों के संदर्भ में नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा लागू किया गया है.
- मर्चेंट ट्रांजैक्शन: यह नया नियम ₹2,000 से अधिक राशि वाले विशिष्ट व्यापारी भुगतानों पर लागू होगा.
- ग्राहकों को राहत: आम उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) किए जाने वाले सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह निःशुल्क बने रहेंगे.
4. इनकम टैक्स ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग की समय-सीमा में बढ़ोतरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए करदाताओं को राहत देते हुए महत्वपूर्ण तिथियों में विस्तार किया है:
- टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर की गई है.
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है.
5. अचल संपत्ति क्रय पर पैन (PAN) का उपयोग
अक्टूबर से अनिवासी भारतीय (Non-Resident) विक्रेताओं से संपत्ति (Property) खरीदने वाले भारतीय नागरिकों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए टीडीएस (TDS) नियमों का पालन आसान बना दिया गया है.
अब खरीदारों को अलग से टैन (TAN) नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होगी; यह प्रक्रिया सीधे पैन (PAN) के माध्यम से पूरी की जा सकेगी.
6. रेलवे यात्रियों के लिए ‘वन टिकट, वन ओरिजिनल आईडी’ नियम
मध्य रेलवे द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान संचालित किया जाएगा.
अनिवार्य पहचान पत्र: यात्रा के दौरान केवल वैध टिकट होना पर्याप्त नहीं होगा. यात्रियों को अपना मूल पहचान पत्र (Original Photo ID) साथ रखना अनिवार्य है, अन्यथा बिना टिकट की श्रेणी में माना जा सकता है.



