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Home » भारत ने कसी लगाम तो अमेरिका को लगी मिर्ची, जाने क्या है यह FCRA कानून जो US में मचा रहा बेचैनी
देश/दुनिया

भारत ने कसी लगाम तो अमेरिका को लगी मिर्ची, जाने क्या है यह FCRA कानून जो US में मचा रहा बेचैनी

SUMA KUMARBy SUMA KUMARAugust 5, 2026
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सांकेतिक तस्वीर AI जेनरेटेड
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  • FCRA संशोधन 2026: भारत का आंतरिक कानून या धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा आक्षेप? अमेरिका की प्रतिक्रिया के मायने

नई दिल्ली. भारत सरकार द्वारा लाए जा रहे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 ने भारतीय गलियारों से लेकर अमेरिकी संसद तक भूचाल ला दिया है. एक ओर जहां नई दिल्ली का दावा है कि यह कदम विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उठाया गया है, वहीं अमेरिका में इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद राइली मूर के तीखे बयानों ने इस मसले को महज एक प्रशासनिक सुधार से उठाकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, राजनीति और धार्मिक स्वतंत्रता के एक संवेदनशील केंद्र में ला खड़ा किया है.

अमेरिकी आपत्ति का राजनीतिक और धार्मिक एंगल

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सांसद राइली मूर ने इस प्रस्तावित विधेयक को ईसाइयों के खिलाफ स्पष्ट हमला करार दिया है.

उनके अनुसार, यदि यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है, तो यह भारतीय शासन को चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थानों का प्रबंधन सीधे अपने हाथों में लेने की अनियंत्रित छूट दे देगा.

  • कूटनीतिक चेतावनी: मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि यदि भारत सरकार इस बिल पर आगे बढ़ती है, तो यह नई दिल्ली और वॉशिंगटन के द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा तनाव पैदा कर सकता है.

  • ऐतिहासिक संदर्भों का दोहन: अमेरिकी राजनेताओं द्वारा सेंट थॉमस के मालाबार तट आगमन और भारत में ईसाई समुदाय के प्राचीन इतिहास का हवाला देकर इस मुद्दे को भावनात्मक रंग दिया जा रहा है.

  • अल्पसंख्यक राजनीति: जानकारों का मानना है कि अमेरिकी नेताओं का इस तरह मुखर होना केवल मानवाधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे घरेलू अमेरिकी राजनीति और वैश्विक मंच पर भारत की नीतियों पर दबाव बनाने की कूटनीतिक रणनीति भी निहित है.

FCRA 2026: कानून के नए और कड़े प्रावधानों की बारीक समीक्षा

भारत सरकार द्वारा विदेशी चंदे के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रस्तावित इस नए संशोधन में कई अहम और दूरगामी बदलाव किए गए हैं:

1. नामित प्राधिकरण का गठन

विधेयक में यह प्रस्ताव है कि यदि किसी गैर-सरकारी संगठन, ट्रस्ट, शैक्षणिक या धार्मिक संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, वह स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण छोड़ देती है, या समय पर उसका नवीनीकरण नहीं करा पाती है, तो सरकार एक नामित प्राधिकरण का गठन करेगी.

  • यह प्राधिकरण उस संस्था के पास मौजूद विदेशी चंदे और उसके जरिए अर्जित की गई तमाम चल-अचल संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा.

  • धार्मिक स्वरूप की सुरक्षा का प्रावधान: सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि यदि अधिग्रहीत संपत्तियों में कोई पूजा स्थल या धार्मिक ढांचा शामिल है, तो उसका मूल धार्मिक स्वरूप और पवित्रता हर हाल में बरकरार रखी जाएगी. हालांकि, आलोचकों और विदेशी संस्थाओं का तर्क है कि प्रबंधन का अधिकार सरकार के पास जाना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने जैसा है.

2. दंड के प्रावधानों में नरमी

एक तरफ जहां नियंत्रण के मोर्चे पर कानून को कड़ा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ FCRA के कुछ तकनीकी उल्लंघनों के लिए सजा के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है. नए संशोधन के तहत नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल की जेल करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसे सरकार का यह संदेश माना जा रहा है कि उसका असली उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि वैध संस्थाओं का उत्पीड़न करना.

आंकड़ों के आईने में विदेशी चंदे का जाल

गृह मंत्रालय के पुख्ता आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में विदेशी फंडिंग का दायरा कितना व्यापक है:

  • फंड का भारी प्रवाह: वर्ष 2019 से 2022 के बीच देश के भीतर कुल 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का भारी-भरकम विदेशी चंदा प्राप्त हुआ.

  • कार्रवाई और पंजीकरण: ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 तक देश में केवल 14,449 सक्रिय FCRA पंजीकरण शेष हैं. इसके विपरीत, सरकार अब तक 22,498 पंजीकरणों को रद्द कर चुकी है, जबकि 15,212 संस्थाओं की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है.

इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने विदेशी अनुदान पाने वाले नेटवर्कों पर अपनी पैनी नजर गड़ाई हुई है.

भू-राजनीतिक परिणाम और भविष्य की दिशा

भारत के इस आंतरिक नीतिगत निर्णय पर अमेरिकी संसद से आ रही आपत्तियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले दिनों में विदेशी वित्तपोषित संगठनों और धार्मिक संस्थाओं की संप्रभुता का मुद्दा वैश्विक कूटनीति के केंद्र में रह सकता है.

एक तरफ जहां भारत सरकार किसी भी बाहरी दबाव या विरोध को दरकिनार करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता सर्वोपरि होने का संदेश दे रही है, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के राजनीतिक हलकों में इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के चश्मे से देखा जा रहा है. संसद के आगामी सत्र में पेश होने वाले इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों और घरेलू राजनीति पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा.

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