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Home » हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर: मनमाने किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
देश/दुनिया

हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर: मनमाने किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम

Ocean News DeskBy Ocean News DeskJuly 14, 2026
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नई दिल्ली. अगर आप त्योहारों या इमरजेंसी के दौरान अचानक आसमान छूते हवाई किराए (फ्लाइट टिकट की कीमतों) से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है. प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों द्वारा टिकटों के दामों में की जाने वाली मनमानी वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हवाई किराया रेगुलेट (नियंत्रित) करने के लिए तैयार किए गए नियमों की एक कॉपी अगले दो हफ्तों के भीतर ‘सीलबंद लिफाफे’ में अदालत को सौंपे.

मामला क्या है और कोर्ट ने क्या कहा?

सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह कदम उठाया. याचिका में मांग की गई है कि देश में एक मजबूत और स्वतंत्र रेगुलेटर बनाया जाए जो टिकटों के बेस प्राइस और अतिरिक्त शुल्कों पर नजर रखे.

सुनवाई के दौरान जब सरकार ने बताया कि नियम तैयार हैं और उन्हें 30 दिनों के भीतर संसद में पेश किया जाएगा, तो कोर्ट ने साफ किया कि संसद की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन सरकार को दो हफ्ते में इसकी रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी.

यात्रियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

त्योहारों पर लूट से राहत: अक्सर देखा गया है कि दीवाली, छठ या अन्य त्योहारों और इमरजेंसी के वक्त एयरलाइंस टिकट की कीमतें 300% तक बढ़ा देती हैं. नए नियम आने से इस तरह की मनमानी पर लगाम लगेगी.

पारदर्शिता: यात्रियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि टिकट की वास्तविक कीमत और उस पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस (जैसे सीट सिलेक्शन या मील) किस आधार पर तय हो रहे हैं.

48 घंटे में फुल रिफंड का नियम: इसके साथ ही यात्रियों के लिए एक और बड़ी राहत की बात यह है कि DGCA के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप फ्लाइट की तारीख से 7 दिन पहले टिकट बुक करते हैं और बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल या चेंज करते हैं, तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा और पूरा पैसा रिफंड होगा.

बढ़ती कीमतों की वजह: एयरलाइंस का कहना है कि उनके कुल ऑपरेटिंग खर्च का 30% से 40% हिस्सा जेट फ्यूल (ATF) पर खर्च होता है, जिसकी कीमतें बढ़ने से टिकट महंगे होते हैं. हालांकि, कोर्ट के इस दखल के बाद उम्मीद है कि यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही एक संतुलित किराया नीति सामने आएगी.

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